पटना | केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार ने बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4,361 पदों के लिए मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा यानी DET और दस्तावेज सत्यापन की तारीख घोषित कर दी है। पर्षद ने 31 जुलाई 2026 को जारी महत्वपूर्ण सूचना में बताया कि DET परीक्षा 24 अगस्त 2026 से शुरू होगी।

क्या है पूरी प्रक्रिया
पर्षद द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत 17 जुलाई 2025 को चालक सिपाही की बहाली निकाली गई थी। लिखित परीक्षा के बाद 15,516 अभ्यर्थियों की PET परीक्षा 12 मार्च से 24 मार्च 2026 तक ली गई थी। इसमें 11,847 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जिनकी सूची 28 अप्रैल 2026 को जारी की गई थी।
अब इन्हीं 11,847 सफल अभ्यर्थियों को DET देना होगा।
एडमिट कार्ड और डुप्लिकेट की व्यवस्था
- एडमिट कार्ड: DET की तिथि, समय और स्थान की जानकारी एडमिट कार्ड पर होगी। यह 10 अगस्त 2026 की रात 12 बजे से पर्षद की वेबसाइट
https://csbc.bihar.gov.inके “Bihar Police” टैब पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी वहीं से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। - डुप्लिकेट एडमिट: यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन एडमिट डाउनलोड नहीं कर पाता है, तो वह 21 और 22 अगस्त 2026 को पर्षद के कार्यालय, 05 हार्डिंग रोड, बेली रोड, पटना-800001 से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शुल्क देकर डुप्लिकेट प्रवेश-पत्र ले सकता है।
- ध्यान दें: किसी को भी डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
DET में क्या होगा टेस्ट
परीक्षा में कार, जीप और बस/ट्रक चलाने की दक्षता जांची जाएगी। परीक्षा के मानदंड पहले जारी विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगे। परीक्षा का कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है।
उसी दिन होगा दस्तावेज सत्यापन
पर्षद ने साफ किया है कि DET के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई तारीख नहीं दी जाएगी।
सत्यापन के लिए लाने होंगे ये जरूरी दस्तावेज:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID में से कोई एक
- ड्राइविंग लाइसेंस: 17 जुलाई 2024 से पहले बना LMV/HMV लाइसेंस, मूल में
- शैक्षणिक: 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र
- आरक्षण प्रमाण पत्र: SC/ST/BC/EBC/EWS के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति/आय प्रमाण पत्र और स्थायी आवास प्रमाण पत्र
- अन्य: स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, ट्रांसजेंडर और पूर्व संविदा कर्मी के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण शर्तें:
- आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
- विवाहित महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से देना होगा।
- निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे। उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
- अभ्यर्थियों की पात्रता पूर्णतः औपबंधिक है। किसी भी चरण में गड़बड़ी मिलने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। पर्षद ने अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील भी की है।




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