सौरभ घोष उर्फ राजा पर 7 आपराधिक मामले दर्ज, रूपसपुर-कंकड़बाग में भी फंसा नाम

पटना – कदमकुआं थाना क्षेत्र के सैदपुर खटाल गली निवासी सौरभ घोष उर्फ राजा, पिता शम्भू घोष के खिलाफ पटना के विभिन्न थानों में कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनमें एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, लूट और बीएनएस की धाराएं शामिल हैं।

पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मामले

1. कदमकुआं थाना

  • कांड संख्या: 574/20
  • धारा: 20/22 एनडीपीएस एक्ट

2. अगमकुआं थाना

  • कांड संख्या: 218/22
  • धारा: 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट
  • कांड संख्या: 220/22, दिनांक 16.03.2022
  • धारा: 392 भा.द.वि. [लूट]

3. पीरबहोर थाना

  • कांड संख्या: 93/24
  • धारा: 379/411 भा.द.वि. [चोरी/चोरी का माल रखना]

4. रूपसपुर थाना

  • कांड संख्या: 427/26, दिनांक 12.06.26
  • धारा: 305/331(4)/111(1) बीएनएस
  • कांड संख्या: 452/26, दिनांक 23.06.26
  • धारा: 305/331(4)/111(1) बीएनएस

5. कंकड़बाग थाना

  • कांड संख्या: 543/26, दिनांक 10.06.26
  • धारा: 304(2) बीएनएस

पुलिस सूत्रों के अनुसार रूपसपुर थाना के कांड संख्या 427/26, 452/26 और कंकड़बाग थाना के कांड संख्या 543/26 में सौरभ घोष को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।

बीएनएस की धारा 305 चोरी, 331(4) घर में घुसकर चोरी और 111(1) संगठित अपराध से संबंधित है। वहीं 304(2) लापरवाही से मौत का कारण बनने से जुड़ी धारा है।

फिलहाल सभी मामलों में जांच जारी है और न्यायालय में विचाराधीन हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है।


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